सोशल मीडिया कंटेंट रिमूवल में बड़ा बदलाव: 15 नवंबर से लागू होंगे IT एक्ट के नए नियम

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📰 सोशल मीडिया कंटेंट रिमूवल में बड़ा बदलाव: 15 नवंबर से लागू होंगे IT एक्ट के नए नियम

🔹 परिचय

भारत सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सामग्री हटाने (Content Removal) की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है।
22 अक्टूबर 2025 को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने अधिसूचना G.S.R. 775(E) जारी की, जिसके तहत IT Rules, 2021 में संशोधन किया गया है।
यह नए नियम 15 नवंबर 2025 से प्रभावी होंगे।

⚖️ क्या है नया नियम?

सरकार ने Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Amendment Rules, 2025 के अंतर्गत Rule 3(1)(d) में बदलाव किया है।

अब सोशल मीडिया कंपनियों (जैसे Facebook, Instagram, X, YouTube आदि) को किसी भी “ग़ैरक़ानूनी या आपत्तिजनक” पोस्ट को हटाने का आदेश सिर्फ़ दो स्थितियों में ही दिया जा सकेगा:

  1. किसी सक्षम न्यायालय (Court of Competent Jurisdiction) के आदेश द्वारा; या
  2. केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत वरिष्ठ अधिकारी की लिखित कारणयुक्त सूचना (Reasoned Intimation) द्वारा।

👮‍♂️ पुलिस अधिकारियों की सत्ताओं में बदलाव

अब तक किसी राज्य के SP (Superintendent of Police) या PI (Police Inspector) स्तर का अधिकारी
सोशल मीडिया से कंटेंट हटाने का अनुरोध भेज सकता था।

लेकिन अब यह सत्ताएँ बदल दी गई हैं👇

🔸 अब सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का आदेश केवल DIG (Deputy Inspector General of Police) या उससे उच्च रैंक का अधिकारी ही जारी कर सकेगा।
🔸 उस अधिकारी को यह अधिकार राज्य या केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिकृत किया गया होना चाहिए।
🔸 आदेश जारी करते समय अधिकारी को पूरा कानूनी आधार, कारण और साक्ष्य (evidence) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

📜 36 घंटे की समयसीमा

यदि किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस तरह की वैध सूचना या कोर्ट का आदेश प्राप्त होता है,
तो उसे 36 घंटे के भीतर उस कंटेंट को हटाना या उसकी पहुँच (access) को बंद करना होगा।

🔍 समय-समय पर समीक्षा (Monthly Review)

सरकार ने यह भी प्रावधान किया है कि
सभी जारी की गई ऐसी सूचनाओं की हर महीने समीक्षा (Review) संबंधित मंत्रालय या राज्य के सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा की जाएगी,
ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि:
✅ आदेश जरूरी (Necessary) है,
अनुपातिक (Proportionate) है, और
कानूनी प्रावधानों के अनुरूप (Consistent with Section 79(3)(b) of IT Act) है।

🎯 नए नियमों का उद्देश्य

  1. पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना:
    अब मनमाने आदेशों को रोका जा सकेगा।
  2. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा:
    वैध और सही कंटेंट को हटाने की संभावना घटेगी।
  3. कानूनी प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करना:
    सभी आदेश अब उचित दस्तावेज़ीकरण और समीक्षा के बाद ही जारी होंगे।

🧑‍💻 सामान्य उपयोगकर्ता पर प्रभाव

➡️ अब किसी भी व्यक्ति की सोशल मीडिया पोस्ट बिना उचित कारण या बिना वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति के नहीं हटाई जा सकेगी।
➡️ इससे नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of Expression) को मज़बूती मिलेगी।
➡️ साथ ही, सोशल मीडिया कंपनियों को भी कानूनी पारदर्शिता (Legal Transparency) के तहत काम करना होगा।

📅 महत्वपूर्ण तथ्य

विषय विवरण
अधिसूचना संख्या G.S.R. 775(E)
मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)
अधिसूचना तिथि 22 अक्टूबर, 2025
लागू तिथि 15 नवंबर, 2025
प्रमुख संशोधन Rule 3(1)(d) – IT Rules, 2021

Link PDF :-https://www.meity.gov.in/static/uploads/2025/10/90dedea70a3fdfe6d58efb55b95b4109.pdf

15 नवंबर 2025 से लागू होने वाले ये नए IT नियम सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी और संतुलन लाने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं।
अब किसी पोस्ट को हटाने से पहले कानूनी आधार, उच्च अधिकारी की अनुमति और मासिक समीक्षा अनिवार्य होगी।
इससे न केवल मनमानी कार्रवाइयों पर रोक लगेगी, बल्कि डिजिटल दुनिया में पारदर्शिता और नागरिक स्वतंत्रता दोनों को और मज़बूती मिलेगी।

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